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- If The Illegal Occupation Is Not Removed By February 21, Then The Salary Of The Officers Will Be Attached
सरकाघाट4 दिन पहले
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सरकाघाट नगर परिषद में अवैध कब्जे और अतिक्रमण हटाने को लेकर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की ओर से दिए गए आदेशों की अनुपालना न होने पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने अब तक की कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि अब किसी भी हाल में तारीख नहीं बदलेगी बल्कि सीधी कार्रवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि अगर 21 फरवरी तक शहर से अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो संबंधित अधिकारियों की सैलरी अटैच कर ली जाएगी।
शहर में अतिक्रमण को लेकर 24 अगस्त 2015 को वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार शर्मा, पंजाब सिंह, देशराज ठाकुर और अन्य ने कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में जिलाधीश मंडी, नगर परिषद सरकाघाट और लोक निर्माण विभाग सरकाघाट को पार्टी बनाया गया है। याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट नंबर दो के सब जज सोमदेव की अदालत ने यह आदेश जारी किए है।
अधिवक्ताओं ने कोर्ट में नाराजगी जताते हुए कहा कि विभाग द्वारा कोर्ट के फैसले पर ना तो अमल किया और ना ही कोई भी कार्रवाई की गई। तमाम अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध कब्जे वैसे के वैसे ही रखे गए हैं। महज खानापूर्ति के नाम पर लोक निर्माण विभाग और नगर परिषद ने मात्र कुछ खोखे रेहड़ी और छज्जे हटाकर इतिश्री कर ली है।
अतिक्रमण पर लगाए लाल निशान
अधिकारियों की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता वर्षा ठाकुर ने कोर्ट को अवगत कराया कि मंडी लोकसभा उपचुनाव में अधिकारियों की ड्यूटी लगी होने के कारण कार्रवाई करने में देरी हुई है। अवैध कब्जों की राजस्व विभाग के साथ मिलकर निशानदेही ले ली गई है, अवैध कब्जों को लेकर लाल निशान भी लगा दिए गए हैं। उन्होंने अवैध कब्जे हटाए जाने को लेकर कोर्ट से 1 महीने की मोहलत मांगी थी। सब जज सोमदेव ने डीसी मंडी, एसडीएम, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता और नगर परिषद को आदेश जारी किए की जो भी अवैध कब्जे है उन्हें 21 फरवरी से पहले हर हाल में हटा लें अन्यथा सभी अधिकारियों की सैलरी कोर्ट में अटैच कर ली जाएगी।
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